शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) की पूर्व चीफ माधबी पुरी बुच सहित 5 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश मुंबई स्थित विशेष ACB अदालत ने दी है. शनिवार को एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने अपने आदेश में कहा, “पहली नजर में विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है.” मुंबई एसीबी कोर्ट के इस आदेश पर सेबी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. SEBI ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा- ‘वह इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगा. सेबी सभी मामलों में उचित विनियामक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.'