दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया यह सुनिश्चित करे कि टेलीकास्ट सत्यापित और ऑथेंटिक स्रोतों से हो. संपादकीय टीम यह सुनिश्चित करे कि प्रसारण में सत्यापित सामग्री हो. चैनल संपादकों को उचित संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा ताकि जांच में बाधा न आए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की निजता/गरिमा सुनिश्चित हो. देश की अखंडता और बोलने की आजादी में संतुलन हो. मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी.