हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कड़े सवाल पूछे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा है कि बिना सबूत आरोप कैसे लगा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को अंतिम सत्य नहीं मान सकते हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी जैसी संस्था पर बिना सबूत आरोप लगाना सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण से यह भी पूछा कि अदाणी समूह के खिलाफ आखिर सबूत हैं क्या? वहीं सेबी ने कोर्ट में कहा कि प्रशांत भूषण अपने ही एनजीओ की रिपोर्ट पर जांच चाहते हैं.
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