दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.