Vehicle Scrapping in Delhi: अगर आपकी गाड़ी 10-15 पुरानी डीज़ल या पेट्रोल की गाड़ी है. दिल्ली में आप नहीं चला सकते हैं यहां जब्त होने का डर है लेकिन दूसरे राज्यों में चल सकती है..तो उस गाड़ी को बेचने या देने के लिए आप दिल्ली से बाहर कैसे गाड़ियों को ले जा सकते हैं. इसके बारे में परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा (Ex Deputy Commissioner of Tpt , Anil Chhikara) ने कहा कि ऐसे मामलों में पुरानी गाड़ी को अब क्रेन के जरिए ही दूसरे राज्यों या जिलों में ले सकते हैं…ये गाड़ियाँ डिरजिस्टर्ड हो जाती हैं और सड़कों पर चलना क़ानूनी तौर पर प्रतिबंधित है..इसी के चलते इनको क्रेन से ही दिल्ली से बाहर ले जाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि अगर सड़क पर इन गाड़ियों से हादसे हो जाते हैं तो कंपनियाँ क्लेम भी नहीं देती हैं.