अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो जरा सोच समझकर चलाएं. यदि आपने अपनी कार, बाइक या अन्य किसी वाहन को बस की लेन में चलाया तो 5 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है. इस बारे में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस के जरिये जनता को सूचित किया है. हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट: