सिटी सेंटर: महाराष्ट्र यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी

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  • प्रकाशित: नवम्बर 23, 2020
दिल्‍ली सहित देश के कुछ राज्‍यों में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर महाराष्‍ट्र (Maharashtra)ने अब NCR, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को COVID-19 रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है. कोरोना की महामारी पर नियंत्रण के लिए महाराष्‍ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने यह कदम उठाया है.इस कदम की घोषणा करते हुए महाराष्‍ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अब दिल्‍ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्‍थान और गोवा से अब केवल उन यात्रियों को ही महाराष्‍ट्र में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी जिनके पास कोविड टेस्‍ट की निगेवि रिपोर्ट होगी. यह शर्त विमान और ट्रेन, दोनों के यात्रियों पर लागू होगी.फ्लाइट की स्थिति में यह रिपोर्ट लैंडिंग के 72 घंटे पहले लिया जाना जरूरी होगा जबकि ट्रेन के लिए यह समयसीमा 96 घंटे होगी.

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