उत्तर प्रदेश पुलिस ने 21 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर से अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित कर दिया. फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था.