हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त करार दिए गए हैं. रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्‍ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गयी तीन साल कैद की सजा को खारिज कर दिया.

संबंधित वीडियो