सिटी सेंटर: आरे कॉलोनी की सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 04, 2019
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और वहां पेड़ों की कटाई संबंधी बीएमसी का एक फैसला रद्द करने से इंकार करते हुये शुक्रवार को कहा कि पर्यावरणविद ‘नाकाम’ रहे हैं. बीएमसी ने हरित क्षेत्र में मेट्रो कार शेड के लिए 2,600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी. कोर्ट ने बीएमसी के वृक्ष प्राधिकारण की मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

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