स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया (Mandeep Punia) को रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है. मंगलवार को उनकी रोहिणी कोर्ट में सुनवाई थी. मनदीप को कोर्ट ने 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. मनदीप को बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है. मनदीप पर आरोप था कि उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को भड़काया और रोक जाने पर पुलिस से बदसलूकी की. इससे पहले इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी. लेकिन कोर्ट ने मंगलवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि मनदीप को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को हिरासत में लिया था. उसके बाद 31 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था. तब से उनके परिवार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी जमानत मिल जाए.