उत्तराखंड: 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के लिए सौतेली मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 20 फरवरी 2020 को बहादुरगढ़ थानाक्षेत्र के पसवाड़ा गांव में पांच वर्षीय बच्चे मारुफ ने घर में अपनी सौतेली मां शबाना को नसीर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की एक अदालत ने पांच वर्षीय बच्चे की हत्या के लिए उसकी सौतेली मां और महिला के प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अपर जिला न्यायाधीश (प्रथम) मिताली गोविंद राव की अदालत ने दोनो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 20 फरवरी 2020 को बहादुरगढ़ थानाक्षेत्र के पसवाड़ा गांव में पांच वर्षीय बच्चे मारुफ ने घर में अपनी सौतेली मां शबाना को नसीर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था.

उन्होंने बताया कि शबाना और नसीर ने भेद खुल जाने के डर से मारुफ की गला दबा कर हत्या करने के बाद शव को घर के ही एक संदूक में छिपा दिया था.

अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में मृतक बच्चे के पिता फकरू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उसकी दूसरी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया.

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बच्चे की सौतेली मां और उसके प्रेमी नसीर को गिरफ्तार कर 12 मार्च 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया.


 

Featured Video Of The Day
Trump Assassination के लिए 17-Years-Old Nikita Casap ने क्यों किया Parents का Murder | Crime Story