क्या राहुल गांधी की भारत की नागरिकता खत्म होगी? 19 दिसंबर को कोर्ट में होगा फैसला

विग्नेश शिशिर कहा, “इसी साल 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने एक पत्र के माध्यम से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर विचार किया जा रहा है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
लखनऊ:

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता की बात कहकर भारत की नागरिकता रद्द करने के ल‍िए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल डालने वाले एस विग्नेश शिशिर ने इस मामले पर आईएएनएस से बातचीत की. इस मामले में कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है.

एस विग्नेश शिशिर ने आईएएनएस को बताया, “ 25 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. माननीय न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा कि, जो मैंने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता से संबंधित सबूत, दस्तावेज, जानकारी, वीडियो और फोटोग्राफ प्रस्तुत किए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की गई है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस मामले पर कार्रवाई "प्रोसेस में है" और यह "एक्टिव कंसीडरेशन" में है. गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट में यह सबमिशन किया.”

विग्नेश शिशिर कहा, “इसी साल 4 अक्टूबर को भारत सरकार ने एक पत्र के माध्यम से स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने पर विचार किया जा रहा है. इसके बाद, न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि 19 दिसंबर तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाए और उस समय तक अदालत को स्थिति रिपोर्ट दी जाए. अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे इस मामले में काफी उम्मीद है कि भारत सरकार राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को जल्द ही रद्द कर देगी, क्योंकि इस बार ब्रिटिश सरकार से सीधे संवाद हुआ है, इसमें यह पुष्टि की गई है कि राहुल गांधी का नाम ब्रिटेन के नागरिकता रिकॉर्ड में दर्ज है. हमने यह दस्तावेज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए हैं. इसके अलावा, हमारे पास कुछ गोपनीय सबूत भी हैं, जिन्हें हम अदालत में पेश कर चुके हैं, और इससे यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं. इसलिए, हमें पूरा विश्वास है कि उनकी भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए.”

उन्होंने कहा, “भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो. अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो भारतीय नागरिकता रद्द हो जाती है. भारतीय संविधान और 1955 के नागरिकता कानून के तहत यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी.”

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Syed Suhail | Bharat Ki Baat Batata Hoon | Iran Israel War: नए Supreme Leader से गुस्साए Trump!