ससुराल से बेदखल पत्नी ने लिया बदला! फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पति को बुलाया और फिर जेल भिजवा दिया

UP News: सोनी ने अपने पति प्रभुदत्त को 2 मई, 2026 को दारागंज पुलिस थाना क्षेत्र के नागवासुकी मंदिर में मिलने के लिए बुलाया. प्रभुदत्त अपने एक दोस्त के साथ मंदिर पहुंच गया. पत्नी सोनी वहां पहले से ही दुपट्टे से अपना चेहरा ढके खड़ी थी.

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इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर पति को कराया गिरफ्तार. (AI इमेज)
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  • प्रयागराज में पत्नी सोनी को ससुराल से बेदखल करने पर पति को जेल जाना पड़ा
  • चार साल बाद पत्नी ने फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर पति से बातचीत शुरू की थी
  • पति ने पत्नी को इंस्टाग्राम फ्रेंड समझकर शादी का वादा किया और होटल में मिलने बुलाया था
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लखनऊ:

पत्नी को ससुराल से बेदखल करने की सजा पति को जेल जाकर चुकानी पड़ी. चार साल पहले उसने जब पत्नी को कथित तौर पर घर से निकाला तब वह नहीं जानता था कि एक दिन उसे जेल जाना पड़ेगा. मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है. सोनी त्रिपाठी नाम की महिला ससुराल से निकाले जाने के बाद पिछले चार सालों से अपने मायके नवाबगंज पुलिस थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव में रह रही थी. 

फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर की पति से दोस्ती

सोनी ने कथित तौर पर अपना फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया. इस अकाउंट से उसने अपने पति प्रभुदत्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. दोनों एक दूसरे से जमकर चैट करने लगे. पति नहीं जनता था कि जिससे वह चैट कर रहा है वह उसकी पत्नी है. महिला की पहचान जाने बिना ही शख्स ने उससे शादी करने का वादा कर दिया. फिर उसने अपनी इंस्टाग्राम फ्रेंड को कई बार होटल में मिलने बुलाया. लेकिन महिला ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया. 

मंदिर में मिलने बुलाया और चेहरा नहीं दिखाया

सोनी ने अपने पति प्रभुदत्त को 2 मई, 2026 को दारागंज पुलिस थाना क्षेत्र के नागवासुकी मंदिर में मिलने के लिए बुलाया. प्रभुदत्त अपने एक दोस्त के साथ मंदिर पहुंच गया. पत्नी सोनी वहां पहले से ही दुपट्टे से अपना चेहरा ढके खड़ी थी. कुछ ही दूरी पर उसके माता-पिता और भाई भी खड़े थे. 

पत्नी पर हमले के बाद हुई गिरफ्तारी

प्रभुदत्त ने अपनी पत्नी को पहचाने बिना ही इंस्टाग्राम फ्रेंड समझकर उससे बातचीत शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, जैसे ही सोनी ने अपना दुपट्टा और चश्मा हटाया, आरोपी ने कथित तौर पर उस पर हमला कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वह भागने की कोशिश करने लगा. महिला के परिवारवालों ने बीच-बचाव कर उसे पकड़ लिया और 112 डायल करके पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. 

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दारागंज थाने ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, जिनमें धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया है. 

इनपुट- पीटीआई

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