यूपी में एसआईआर को लेकर हुई बड़ी बैठक, दिए गए ज़रूरी आदेश

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किये जाएं.

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मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए...
लखनऊ:

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में हो रहे एसआईआर को लेकर मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण करा ली जाए. कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए. सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए. सभी डीईओ कल तक राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर एसआईआर की प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों की जानकारी दें. साथ ही सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेबल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध करें, जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहायोग करेंगे.

नवदीप रिनवा ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गणना प्रपत्रों की छपाई, वितरण, मिलान एवं इनका संग्रहण समय से हो. डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें. इसी प्रकार किसी भी मतदेय स्थल पर बारह सौ से अधिक मतदाता न हो. इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सही से स्थलीय निरीक्षण कर ड्रॉफ्ट प्रकाशन से पहले ही डिवीज़न की प्रक्रिया पूर्ण कर लें. 

निर्देश दिए गए हैं कि डिवीज़न के बाद नये मतदेय स्थलों के बनने पर बीएलओ की नियुक्ति भी समय से पूर्ण करें. सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलों में मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान के कार्यों में गति लाएं, जिससे एसआईआर के दौरान कार्यों में बाधा न हो. उन्होंने ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने वाले सभी मतदाताओं के दस्तावेज सुरक्षित रखने और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके निर्देश दिए. 

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किये जाएं. उन्होंने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती करने को भी कहा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो. उन्होंने सभी बूथ लेबल अधिकारियों को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र एवं फार्म-6 उपलब्ध कराने को कहा, मतदाता द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे. इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख न लिए जाएं. 

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समीक्षा बैठक में निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं. उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ को एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायेगा. बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए. 

निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जाए. उन्होंने पुनरीक्षण कार्य की दैनिक प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट सीईओ कार्यालय को प्रेषित करने को कहा, जिससे पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे.

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