उत्तर प्रदेश: गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का किया इस्तेमाल तो भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है.

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उत्तर प्रदेश में कई नियमों में किए गए हैं बदलाव
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है. गुरुवार को जारी नए आदेशों के अनुसार दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल (Phone Use While Driving) करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जून में इस आदेश को पारित किया गया था जिसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई. इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं, पहली बार में पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि दूसरी बार में यह जुर्माना राशि तीन गुना बढ़कर 1500 हो जाएगी.

इसी तरह 12 महीने से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिह्न का इस्तेमाल करने पर पहली बार में जुर्माना 500 और दूसरी बार में 1500 होगा. इसके अलावा अन्य किसी का लाइसेंस दिखाने पर भी इसी तरह की जुर्माना राशि वसूली जाएगी.

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