लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ गवाहों को धमकाने का आरोप लगा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से आरोपों पर जवाब देने को कहा है. जिस पर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की बेंच ने मिश्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से हलफनामा दाखिल करने को कहा, क्योंकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया है.
कोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा
इस मामले की सुनवाई में अदालत ने कहा कि कुछ तस्वीरें हैं जिनके आधार पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे हैं. वहीं सुनवाई के दौरान मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि तस्वीरें अस्पष्ट कारणों से दायर की गई हैं, तस्वीरों में मिश्रा नहीं है. यह इस अदालत के लिए नहीं है, यह बाहर के लिए है. हर बार, जब भी इसे सूचीबद्ध किया जाता है, तो ऐसा कुछ सामने आता है.
हलफनामा करना होगा दाखिल
इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह हलफनामे पर कहना होगा. मिश्रा पर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के विरोध में इकट्ठा हुए चार किसानों की हत्या का आरोप है. अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के बेटे फिलहाल जमानत पर हैं, इस दौरान हुई हिंसा में एक पत्रकार समेत कुल आठ लोग मारे गए थे.