- भदरसा गैंगरेप मामले में SP के नेता मोईद खान को कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बरी कर दिया गया.
- मोईद खान पर गैंगस्टर एक्ट का मामला चल रहा है, इसलिए वह अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
- गैंगरेप मामले में मोईद खान के नौकर राजू खान को दोषी ठहराकर पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है.
अयोध्या के चर्चित भदरसा गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया. लेकिन कोर्ट से बरी होने के बाद भी सपा नेता जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. समाजवादी नेता ने मोईद खान पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है. ऐसे में जब तक गैंगस्टर एक्ट के केस में वो दोषमुक्त साबित नहीं होंगे, उन्हें जेल में ही रहना होगा. दूसरी ओर भदरसा गैंगरेप केस में यूपी सरकार निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में जुटी है. ऐसे में इस मामले में भी अभी कोर्ट-कचहरी का चक्कर जारी ही रहेगा.
मालूम हो कि भदरसा के गैंगरेप केस में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट-1 का फैसला सामने आया था. कोर्ट ने DNA जांच के बाद सपा नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी किया था. लेकिन उनके नौकर राजू खान को दोषी करार दिया गया था. गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट-1 ने राजू खान को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि गैंगरेप केस में बरी होने के बाद भी मोईद खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
कोर्ट में DNA रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सपा नेता को मिली राहत
मोईद खान के वकील सईद खान ने बताया कि अदालत ने मोईद के नौकर राजू को बुधवार को दोषी करार दिया. उन्होंने बताया कि मोईद खान और राजू के डीएनए की जांच की गई थी जिसमें खान की डीएनए जांच ‘निगेटिव' आई, जबकि राजू की डीएनए जांच सकारात्मक आई, इसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय दिया. मालूम हो कि इस केस में नाम आने के बाद सपा नेता के शॉपिंग कॉप्लेक्स पर बुलडोजर भी चला था. इस केस में सपा नेता को जेल भी जाना पड़ा था.
बेकरी और शॉपिंग कॉप्लेक्स पर चला था बुलडोजर
मोईद खान के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद पिछले वर्ष 22 अगस्त को मोईद खान का बहुमंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स अयोध्या जिला प्रशासन ने ढहा दिया था. साथ ही 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित एक बेकरी भी ढहा दी गई थी. बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई उस समय भी चर्चा में थी. अब जब कोर्ट ने सपा नेता को बरी किया तो लोग यह सवाल भी उठा रहे थे कि अब क्या प्रशासन उनका घर बनाएगा. इस बीच अब सरकार ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का मन बनाया है.
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