आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, पैन कार्ड मामले में दोषी करार

अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आज रामपुर की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान रामपुर की अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया है.

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  • रामपुर की अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है.
  • भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के खिलाफ चुनावी हलफनामे में गलत पैन नंबर डालने का आरोप लगाया था.
  • आज आकाश सक्सेना अदालत में मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है.
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रामपुर:

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला को रामपुर की अदालत से झटका लगा है. अदालत ने दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में दोनों को दोषी करार दिया है. अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. बता दें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना ने इनके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था. सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में गलत पैन नंबर डाला तथा आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ सके.

आकाश सक्सेना भी थे अदालत में मौजूद 

इस मामले में बहस पहले ही पूरी हो गई थी. अदालत ने बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की थी. आज मामले की सुनवाई के दौरान आकाश सक्सेना अदालत में ही मौजूद थे.

सक्सेना का आरोप था, “अब्दुल्ला ने निर्वाचन आयोग को सौंपे इस हलफनामे में यह तथ्य छिपाया. उन्होंने हलफनामे में एक पैन नंबर दिखाया जबकि अपने आयकर रिटर्न दस्तावेजों में दूसरे पैन नंबर का उपयोग किया.”

आज मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने मीडिया से बात करके हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर है पूरा भरोसा. इस दौरान कोर्ट में सुरक्षा के इंतजाम भी काफी कड़े किए गए थे. कोर्ट के बाहर बीजेपी के काफी कार्यकर्ता भी मौजूद थे.

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