मथुरा विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी की खारिज

Shri Krishna Janmabhoomi dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को फिर खारिज कर दिया है.

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मथुरा:

देश के चर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल रिकॉल अर्ज़ी को खारिज कर दिया है. इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने आज अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगी. मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 याचिकाओं से संबंधित मुकदमों को एक साथ क्लब कर सुनवाई किए जाने का फैसला दिया था. मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि सभी मुकदमों में अलग-अलग मांग की गई थी.

हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी का विरोध भी किया और कहा कि सभी मुकदमों में मुख्य रूप से एक ही मांग की गई है. मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को हाईकोर्ट से वापस लेने की प्रार्थना की थी. सभी पक्षों की तरफ से रिकॉल अर्जी पर अपनी दलीलें पेश की गई थी. इसके बाद 16 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलीलें दी कि सभी वादों का मुद्दा एक है तो अलग सुनने का कोई औचित्य नहीं है. इसके बाद वादों की पोषणीयता पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद पक्ष द्वारा सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 में दाखिल आपत्ति को खारिज कर दिया था.

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