संभल से सपा सांसद बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, क्या हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में?

संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बर्क की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है. इस मामले में 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • इलाहाबाद HC ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोकने की अंतरिम राहत दी है
  • मुरादाबाद के एसीजेएम कोर्ट द्वारा जारी समन को बर्क ने लोकसभा आचार संहिता उल्लंघन मामले में HC में चुनौती दी है
  • बिलारी थाने में बर्क समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 में मामला दर्ज
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।

संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बर्क की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है. इस मामले में 8 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादी से जवाब मांगा है. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मुरादाबाद के एसीजेएम कोर्ट से जारी समन आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिया उर रहमान ने मुरादाबाद कोर्ट में चल रही संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने कि मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

मुरादाबाद के बिलारी थाने में 25 अप्रैल 2024 को लोकसभा प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्क, इसरार हुसैन और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 में मामला दर्ज हुआ था. लोकसभा आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में सभी के खिलाफ मजिस्ट्रेट राम चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में 21 अप्रैल 2024 को लोकसभा प्रत्याशी जिया उर रहमान और अन्य लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने बिलारी कस्बे में रात दस बजे के बाद मीटिंग करते हुए लोकसभा आचार संहिता का उल्लंघन किया था.

सांसद बर्क की याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता राम चौधरी को प्रतिवादी बनाया गया है. जिया उर रहमान की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता सैयद इकबाल अहमद और मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने कोर्ट में पक्ष रखा. इस मामले में जिया उर रहमान को मुरादाबाद एसीजेएम कोर्ट से समन भी जारी हो चुका है. इस मामले में एसीजेएम कोर्ट नंबर एक में भी अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में याचिका पर हुई सुनवाई.

Featured Video Of The Day
Ram Mandir Flag Hoisting: राम मंदिर के धर्म ध्वजा समारोह में खास मेहमानों को न्योता | Syed Suhail