समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (फाइल फोटो).
रामपुर (उत्तर प्रदेश):
समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को बुधवार को यहां सांसद-विधायक अदालत (MP-MLA Court) ने साल 2019 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया. खान के वकील मोहम्मद मुरसलीन ने बताया कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन उप जिलाधिकारी पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
इसमें आरोप लगाया गया था कि खान मतदान करने के लिए अपने वाहन से रजा डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पहुंचे थे जबकि मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में वाहनों के आने पर प्रतिबंध था.
खान ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप सही थे. न्यायालय ने इसे झूठा मामला पाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है.
कई मामलों में आरोपी आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)Featured Video Of The Day
Pahalgam Terror Attack: जिसने बचाई मासूम की जान उसने बताई पूरी कहानी | Jammu Kashmir | Breaking News