उत्तर प्रदेश : अब शादी में शामिल होंगे सिर्फ 25 लोग, आयोजकों की होगी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश (Coronavirus in Uttar Pradesh) में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

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समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश (Coronavirus in Uttar Pradesh) में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे. राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर मंगलवार को यह आदेश जारी किया है. राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.

उन्होंने पत्र में कहा कि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी.

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अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी.

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उन्होंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. गौरतलब है इससे पहले गत 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों और खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी थी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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