Mukhtar's Wife Afsa Ansari: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उनके परिवार की परेशानियां खत्म होती नहीं दिख रही हैं. बीते 24 घंटे में एक के बाद एक कानूनी शिकंजा उनकी पत्नी अफसा अंसारी पर कसता नजर आया. गाजीपुर में अफसा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ाकर ₹50 हजार कर दी गई है, वहीं मऊ जिले की जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.
अफसा अंसारी पर क्या है केस
मऊ कोर्ट ने यह कार्रवाई थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस 129/2020 के सिलसिले में की है, जिसमें अफसा अंसारी पर गंभीर आरोप हैं. कोर्ट में बार-बार हाजिर न होने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनका नाम अब ‘मकरूल रजिस्टर' में दर्ज किया जा रहा है, जो उन आरोपियों की सूची होती है, जो फरार रहते हैं और अदालत में पेश नहीं होते.
थाना दक्षिण टोला में दर्ज केस में अफसा अंसारी ने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया, जिस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इससे पहले उनके खिलाफ धारा 82 व 83 की कार्रवाई की जा चुकी थी.
मुख्तार अंसारी की कैसे हुई थी मौत
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च, 2024 को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मौत के बाद मुख्तार के परिजनों ने जेल में स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था. हालांकि पोस्टमार्टम और विसरा जांच रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की गई थी. जबकि विसरा जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था. 20 अप्रैल को विसरा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी.