सीएम योगी का बड़ा फैसला, आपदा मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख की मदद, किसानों के लिए भी राहत भरी घोषणा

Yogi Government: योगी सरकार द्वारा प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और बिजली गिरने से हुई जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पशुहानि, फसलों के नुकसान और खेतों से गाद हटाने के लिए आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है.

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YOGI GOVERNMENT MAJOR DECISION FOR DEATH CAUSED BY DISASTERS

Yogi Government: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपS की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. किसानों के लिए गए एक बडे़ फैसले के तहत अब 33 फीसदी से अधिक फसल नुकसान पर उत्तर प्रदेश के किसानों को मुआवजा मिलेगा.

योगी सरकार द्वारा प्रदेश में आंधी, अतिवृष्टि और बिजली गिरने से हुई जनहानि होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पशुहानि, फसलों के नुकसान और खेतों से गाद हटाने के लिए आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है.

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आपदा में हुई मौत पर मिलेंगे चार लाख

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अब 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. इसके अलावा 33 फीसदी से अधिक फसल नुकसान होने पर किसानों को  मुआवजा भी दिया जाएगा. इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से पशुहानि, खेतों से गाद हटाने और कृषि नुकसान के लिए भी अलग-अलग आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं.

दुधारू पशुओं की मृत्यु पर भी मुआवजा

रिपोर्ट कहती है कि योगी सरकार आपदा से हुई दुधारू पशुओं जैसे गाय-भैंस की मृत्यु पर कुल 37,500 रुपए तक सहायता दी जाएगी. बैल और घोड़े जैसे गैर दुधारू पशुओं के लिए भी इंतजाम है,उनके लिए 32 हजार रुपए और बछड़ा, गधा, खच्चर और टट्टू के लिए कुल 20 हजार रुपए की सहायता तय की गई है. इसके अलावा भेड़, बकरी और सुअर की क्षति पर भी 4 हजार रुपए प्रति पशु की आर्थिक मदद दी जाएगी.

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फसलों के नुकसान की होगी पूरी भरपाई

उल्लेखनीय है आपदा से खराब हुई फसलों को लेकर योगी सरकार बेहद संजीदा दिखी है. सरकार 33%  या उससे ज्यादा खराब हुई खेतों के फसलों पर मुआवजा देगी. मुआवजा वर्षा सिंचित क्षेत्र में 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में 17 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर और 12 माही फसलों और कृषि वानिकी के लिए 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है. यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को मिलेगी.

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