आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी

आजम खान के खिलाफ मामला अप्रैल 2019 में दर्ज हुआ था, उन पर खत नगरिया गांव में एक जनसभा में अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (फाइल फोटो).
रामपुर (उत्तर प्रदेश):

रामपुर की एक विशेष अदालत समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है.

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान द्वारा थाना शहजादनगर के धमोरा में एक चुनावी जनसभा में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर एक मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था.

इस मामले में आजम खान पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

बुधवार को इस मामले में आजम खान की तरफ से बचाव पक्ष की बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अदालत ने निर्णय के लिए 15 जुलाई की तारीख तय कर दी है जब विशेष अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी.

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि बुधवार को इस मामले में आजम खान की ओर से बचाव पक्ष की बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई और अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की.

पिछले साल रामपुर की एक सांसद/विधायक अदालत ने खान को 2019 के एक अन्य नफरती भाषण मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

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खान के खिलाफ उक्त मामला अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खत नगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज किया गया था.

इस साल मई में, एक सांसद-विधायक सत्र अदालत ने सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा खान को दी गई तीन साल की सजा को पलट दिया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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