ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट, जरूरत पड़ी तो NSA भी लगेगा: सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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नई दिल्ली:

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन देखे जाने की अफवाहों से आम लोग और प्रशासन दोनों को परेशानी हो रही है.  अब इस मामले पर योगी सरकार एक्शन में है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ उच्चस्तरीय बैठक की.  बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ड्रोन गतिविधियों को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है. 

मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने या अफवाह फैलाने की कोशिश करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

सीएम योगी ने कहा कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. 

प्रदेश में ड्रोन मॉनीटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, जिलों में नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि आमजन में सुरक्षा का विश्वास बना रहे.  मुख्यमंत्री का यह संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और तकनीक के दुरुपयोग पर सख्ती से निपटेगी. 
 

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