मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज के रद्द करने वाले फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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नई दिल्ली:

आजम खान मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट (Maulana Mohammad Johar University Trust) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज के रद्द करने वाले फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया. यूपी सरकार के ट्रस्ट की लीज को रद्द करने के फैसले को अदालत ने बरकरार रखा है.  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में यह फैसला सुनाया. ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रखा था. 

जबरन घर तोड़े जाने के मामले में भी आजम खान दिये गये दोषी करार 
गौरतलब है कि आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया था.  जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था.  संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया कि रामपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया था. 

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