कौशांबी में शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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कौशांबी:

कौशांबी जिले की एक विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह जानकारी शनिवार को एक अधिवक्ता ने दी. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी छोट्टन सोनकर को इस मामले में दोषी ठहराया और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

खरे ने बताया कि 25 जून 2017 को कौशांबी जिले के सैनी थाने में क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके गांव का निवासी छोट्टन सोनकर शादी का झांसा देकर उनकी बेटी के साथ कई महीनों से दुष्कर्म कर रहा है. इस संबंध में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया.

एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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