Recall Portal : आपकी गाड़ी में है डिफेक्ट तो सीधे परिवहन मंत्रालय से करिए रिकॉल की शिकायत, जानिए कैसे

Vehicle Recall : आपकी गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आप इसकी शिकायत सीधे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास कर सकते हैं. मंत्रालय ने परिवहन वेबसाइट पर एक रिकॉल पोर्ट शुरू किया है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं.

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने रिकॉल पोर्टल शुरू किया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

अगर आपने हाल ही में गाड़ी खरीदी है और आपकी गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आप इसकी शिकायत सीधे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास कर सकते हैं. मंत्रालय ने परिवहन वेबसाइट- vahan.parivahan.gov.in पर एक रिकॉल पोर्टल शुरू किया है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं. रिकॉल की समस्या से जूझ रहे व्हीकल यूजरों की मदद के उद्देश्य से मंत्रालय ने यह पोर्टल शुरू किया है. 

मंत्रालय ने बताया है कि आपकी शिकायत गाड़ी में लगे फॉल्टी कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर इशू किसी की भी हो, आप इसकी शिकायत इस पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं.

है एक बड़ी शर्त

लेकिन मंत्रालय की शर्त है कि आप अपनी गाड़ी में डिफेक्ट के लिए तभी रिकॉल पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकेंगे, जब वो सात साल से कम पुरानी होगी.

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आपको क्या करना है

यह लिंक- https://vahan.parivahan.gov.in/vehiclerecall/vahan/welcome.xhtml है, जहां आपको जाना है. यहां आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद आप अपनी गाड़ी और डिफेक्ट की जानकारी रजिस्टर करा सकते हैं. 

आप यहां किसी फॉल्टी कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या या फिर ऐसी कोई दिक्कत हो, जिससे रोड सेफ्टी की समस्या उठे, वो सब आप यहां बता सकते हैं.

जब आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, तो मंत्रालय आपकी शिकायत की जांच करेगा, समस्या का विश्लेषण करेगा, और आपकी गाड़ी के डिफेक्ट के नेचर को देखते हुए ही उसके बाद ही रिकॉल अनाउंस करेगा. मंत्रालय के लिए शिकायत की जांच नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा.

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