सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, UPS के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, जानें किसे मिलेगा फायदा

Unified Pension Scheme 2025: जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी में आए हैं, उन्हें UPS चुनने का फैसला जॉइनिंग के 30 दिनों के अंदर लेना होगा.अगर कोई कर्मचारी तय समय तक UPS को चुनने का विकल्प नहीं देता, तो माना जाएगा कि उसने NPS को ही अपनाया है.

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Unified Pension Scheme Apply Online: UPS उन कर्मचारियों के लिए ठीक है जो फिक्स इनकम को लेकर निश्चिंत रहना चाहते हैं.
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  • यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ी.
  • कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिला है.
  • UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसमें पेंशन की गारंटी दी जाएगी.
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नई दिल्ली:

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की आखिरी तारीख अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है. यानी अब उन कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा, जो पहले तय समय में आवेदन नहीं कर पाए थे.

अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके पास अब तीन महीने और हैं. पहले जहां ये फैसला लेने की डेडलाइन 30 जून 2025 थी, अब उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है. ये फैसला फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज के ज़रिए सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कई कर्मचारियों और संबंधित लोगों की तरफ से समय बढ़ाने की अपील की गई थी.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

UPS के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है. सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारी Protean CRA की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म भरकर आप खुद भी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं.

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NPS से UPS में शिफ्ट होने के फायदे

UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है. ये योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक विकल्प है. फर्क ये है कि UPS में पेंशन की गारंटी दी गई है, जबकि NPS में ऐसा कोई भरोसा नहीं होता. साथ ही UPS चुनने वालों को अब ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा, जो पहले सिर्फ पुराने पेंशन सिस्टम में था. UPS उन कर्मचारियों के लिए ठीक है जो फिक्स इनकम को लेकर निश्चिंत रहना चाहते हैं. NPS में पेंशन का अमाउंट गारंटीड नहीं होता, लेकिन इसमें मार्केट लिंक्ड रिटर्न के जरिए बड़ी रकम मिलने का मौका होता है.

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अगर 30 जून तक UPS नहीं चुनें तो क्या होगा?

UPS से जुड़े FAQs के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी तय समय तक UPS को चुनने का विकल्प नहीं देता, तो माना जाएगा कि उसने NPS को ही अपनाया है.

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UPS चुनने के बाद क्या NPS में वापसी हो सकती है?

नहीं...एक बार  UPS चुनने के बाद वापस NPS में जाना मुमकिन नहीं है. ये एक बार का, फाइनल और न बदले जाने वाला फैसला होगा.

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कौन-कौन UPS चुन सकता है?

  • वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल 2025 को नौकरी में हैं और फिलहाल NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत आते हैं.
  • वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी ज्वाइन करेंगे.
  • वे कर्मचारी जो पहले NPS में थे और 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं, या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है,बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो.
  • अगर कोई पात्र कर्मचारी UPS का विकल्प चुनने से पहले निधन हो जाता है, तो उनकी कानूनी पत्नी या पति इस योजना का फायदा ले सकते हैं.

जो लोग नई नौकरी में आए हैं, उनके लिए क्या नियम है?

जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी में आए हैं, उन्हें UPS चुनने का फैसला जॉइनिंग के 30 दिनों के अंदर लेना होगा.

अगर कोई UPS चुन लेता है तो NPS में जमा पैसा कहां जाएगा?

अगर कोई कर्मचारी UPS को चुनता है, तो उसका पुराना NPS कॉर्पस उसी PRAN नंबर से जुड़े UPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इस नई डेडलाइन से लाखों सरकारी कर्मचारियों को फैसला लेने में थोड़ी और राहत मिली है. लेकिन अब भी जो लोग कन्फ्यूज़ हैं, उनके लिए ये आखिरी मौका है. सोच-समझकर फैसला लें, क्योंकि ये विकल्प एक बार का है.

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और NPS में शामिल हैं, तो ये स्कीम आपके लिए एक जरूरी विकल्प बन सकती है. इसलिए तय समय से पहले आवेदन जरूर करें.
 

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