Train Boarding Point Rule: अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले भी बदल सकते हैं बोर्डिंग पॉइंट, जानिए नए नियम

Rail Ticket Cancellation Rules: रेलवे ने टिकट कैंसिल से लेकर बोर्डिंग पॉइंट बदलने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है. अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
बोर्डिंग पॉइंट बदलने का नया नियम
file photo

Train Boarding Point Change Rule: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. हर दिन यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों का संचालन किया जाता है. ट्रेन में सफर करने के लिए पहले टिकट बुकिंग करनी पड़ती है, लेकिन कई बार पहले किया गया प्लान आखिरी समय में पर बदल जाता है. ऐसी स्थिति में कई लोग टिकट कैंसिल करते हैं, तो कुछ लोगों का बोर्डिंग पॉइंट बदल जाता है. रेलवे ने टिकट कैंसिल से लेकर बोर्डिंग पॉइंट बदलने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है. चलिए आपको बताते हैं बोर्डिंग पॉइंट बदलने का नया नियम क्या है?

दरअसल. रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, टिकट कैंसिल करने को लेकर रिफंड की अलग-अलग दरें और जुर्माने तय किए गए हैं. जैसे-जैसे ट्रेन डिपार्चर का समय करीब आएगा, ये नियम और भी सख्त होने लगेंगे. इसका असर यात्रियों की पॉकेट पर भी पड़ेगा. रेलवे ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू करेगा.

टिकट कैंसिल के नए नियम

रेल मंत्रालय ने कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन और रिफंड के नियम में बदलाव किया है. इसके तहत अब आने वाले समय में अगर निर्धारित समय के भीतर टिकट रद्द नहीं किया गया, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. नए नियम के तहत अब कैंसिलेशन समय के अनुसार रिफंड मिलेगा. ट्रेन से 72 घंटे पहले कैंसिल पर सिर्फ न्यूनतम चार्ज कटेगा यानी अगर टिकट 1000 का है, तो लगभग पूरा पैसा वापस मिलेगा सिर्फ छोटा चार्ज कटेगा. वहीं, 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा 1000 का टिकट है तो 250 कटेंगे और 750 वापस मिलेगा. ऐसे ही 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 50% किराया कटेगा यानी 1000 टिकट का है, तो 500 कटेंगे और 500 वापस मिलेंगे. ट्रेन से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा यानी अगर ट्रेन शाम 6 बजे है और आपने दोपहर 12 बजे के बाद कैंसिल किया तो पैसा वापस नहीं मिलेगा.

बोर्डिंग पॉइंट बदलने का नया नियम

अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले चार्ट बनने से पहले ही बदलना पड़ता था. मान लीजिए आपका टिकट है स्टेशन A से स्टेशन Z, लेकिन अचानक प्लान बदल गया और आप स्टेशन B से चढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में अब ट्रेन स्टेशन A से चलने के 30 मिनट पहले तक, आप मोबाइल से बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं. इसका फायदा ये होगा कि यात्री आखिरी समय में प्लान बदल सकते हैं. दूसरे स्टेशन से आसानी से ट्रेन पकड़ सकते हैं.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Iran-Israel War | किसके जाल में कौन फंस गया? अब ईरान के हाथ युद्ध की डोर? | Trump | Breaking