Small Savings Scheme: इन योजनाओं में किया है निवेश तो 31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना लगेगा जुर्माना

स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Savings Schemes) में निवेश करने वालों को हर फाइनेंशियल ईयर के दौरान कम से कम एक न्यूनतम तय रकम का निवेश करना जरूरी होता है.

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Saving Tips: हर वित्त वर्ष के दौरान अपने एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना होता है.
नई दिल्ली:

अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) और नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Savings Schemes) में निवेश करते हैं तो आपको लिए जरूरी खबर है. दरअसल, इस तरह की स्कीम्स में निवेश करने वालों को हर वित्त वर्ष के दौरान कम से कम एक तय रकम का निवेश करना जरूरी होता है. अगर आप 31 मार्च तक न्यूनतम सालाना रकम नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है. इतना ही नहीं आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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31 मार्च से पहले जमा करें न्यूनतम रकम

इन स्कीम्स में निवेश के लिए अगर आपने भी अकाउंट है खुलवाया, लेकिन आपने इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अब तक इसमें पैसे जमा नहीं किए हैं, तो आपको ये काम समय रहते पूरा कर लेना चाहिए. आपके पास 31 मार्च 2024 तक का ही समय है. हालांकि, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको जुर्माने से बचने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ(PPF) और नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी एनपीएस (NPS) के लिए न्यूनतम जमा रकम के बारे में बताने जा रहे हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड  यानी पीपीएफ में निवेश करने वालों को हर वित्त वर्ष में पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है. अगर आप इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जमा नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा. इसके बाद आपको अपना अकाउंट फिर से एक्टिव करवाने के लिए  500 रुपये की सालाना न्यूनतम राशि के साथ हर साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा. यानी बंद पब्लिक प्रोविडेंट फंड  अकाउंट (Public Provident Fund Account) को फिर से चालू कराने को लिए  आपको हर साल के लिए 550 रुपये देने पड़ेंगे.

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नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS)

सरकारी पेंशन स्‍कीम नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी NPS एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम (Retirement Schemes) है. इस योजना में निवेश करने वालों को हर वित्त वर्ष के दौरान अपने एनपीएस अकाउंट (NPS Account) में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना होता है. अगर  ऐसा करने से चूक जाते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है. हालांकि,आप अकाउंट को फिर से चालू करा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको न्यूनतम 500 देना पड़ेगा. वहीं, अगर आप वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 1,000 रुपये का कॉन्ट्रिब्‍यूशन जमा करते रहे तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा.

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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने बिटिया के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है. इस योजना के तहत अगर आपका अकाउंट खुला है तो हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होते हैं. अगर आप ये  न्यूनतम जमा राशि जमा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को डिफॉल्ट माना जाएगा. इसके बाद अगर आप  दोबारा अपना अकाउंट चालू करना चाहेंगे तो आपको  प्रति वर्ष  50 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. ये जुर्माना आपको हर साल के हिसाब से 250 रुपये के  न्यूनतम कॉन्ट्रिब्‍यूशन के साथ देना होगा.

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