Rules Change: आज से बदल गए ये 5 बड़े नियम, जानें इन बदलावों से आप पर क्या होगा असर

Rules Change From 1 April 2023: नए वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही इनकम टैक्स (Income Tax Rule Changes) से जुड़े कई नियम बदल गए हैं.

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Rules Changing From 1 April 2023: 1 अप्रैल से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लागू हो गया है.
नई दिल्ली:

New Rule From Today: आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) की शुरुआत हो गई है. इसके साथ ही महीने के पहले दिन से ही कई सारे नियम बदल गए हैं. इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) के दामों से लेकर टोल टैक्स (Toll Tax) और इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े कई बड़े नियम शामिल हैं. इस महीने से हो रहे ये बदलाव सीधी तरह आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं. इससे आपका बजट भी प्रभावित हो सकता है. यहां हम आपको एक अप्रैल से हुए 5 बड़े बदलाव (Rules Change)के बारे में बताने जा रहे है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. तो चलिए जानते हैं... 

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब 92 रुपये की कटौती

हर महीने की पहली तारीख की तरह ही आज से एलपीजी सिलेंडरों के रेट में बदलाव किया गया है. 1 अप्रैल को गैस कंपनियों ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) के दामों के कटौती की घोषणा की है. इसके तहत कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 92 रुपये की कटौती की गई है. हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

अब 18 फीसदी तक ज्यादा देना होगा Toll Tax

आज से देशभर में हाइवे और एक्सप्रेसवे पर से होकर गुजरना भी महंगा हो गया है. 1 अप्रैल से टोल टैक्स को रिवाइज किया गया है. वित्त वर्ष की शुरुआत में कई एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स (Toll Tax) बढ़ा दी गई है. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 की बात करें तो यहां आज से टोल (Toll) 10 फीसदी बढ़ गया है.  इसके साथ ही  मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी अब आपको 18 फीसदी ज्यादा टोल चुकाना पड़ेगा.

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7 लाख से कम आय वालों को Income Tax में छूट

नए वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही इनकम टैक्स (Income Tax Rule Changes) से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. आज यानी 1 अप्रैल से  इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लागू हो गया है. इसे साथ ही  नई टैक्स रिजीम (New Income Tax regime) के तहत टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है. नई कर व्यवस्था (New Tax regime) के तहत टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है.  इसका मतलब है कि 3 लाख रुपये तक आय वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना होगा. इसके साथ ही अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह लाभ केवल न्यू टैक्स रिजीम (New Tax regime) चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा. 

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स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज दरों में बदलाव

स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Savings Schemes) में निवेश करने पर अब आपके ज्यादा ब्याज मिलेगा. सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों (Small Savings Schemes Interest Rate) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब  सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) के लिए ब्याज दरों को 8 फीसदी से बढ़ाकर  8.2 फीसदी, सुकन्या समृद्धि स्कीम्स के ब्याज दर को (Sukanya Samriddhi scheme Interest Rate) 7.6 फीसदी से 8 फीसदी,  मंथली इनकम अकाउंट स्कीम्स पर ब्याज दर 7.1 फीसदी से बढ़ाकर 7.4 फीसदी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)  के लिए ब्याज दरों को 7 फीसदी से बढ़ाकर 7.7 फीसदी और  किसान विकास पत्र के लिए ब्याज दर 7.2 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) पर ब्याज दर नहीं बढ़ाया गया है. ये बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक की तिमाही के लिए लागू होंगी.

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सोने के आभूषणों की बिक्री के नियमों में बदलाव

 सोने की खरीदारी करने वालों के लिए भी अहम बदलाव किए गए है. उपभोक्ता मंत्रालय ने एक अप्रैल से सोने के आभूषणों की बिक्री के नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम के अनुसार, अब चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले आभूषणों की बिक्री नहीं की जा सकती है. एक अप्रैल 2023 से सिर्फ छह डिजिट वाले हॉलमार्क ज्वैलरी की बिक पाएंगे.

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