RBI ने Paytm Payments Bank के बाद अब इस बैंक पर लगाई रोक, जानें आपके पैसे का क्या होगा?

RBI Action: आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही यह कोई निवेश कर पाएगा.

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RBI Imposed Restrictions On Bank: RBI ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए अकाउंट से पैसे की निकासी (Cash Deposit) समेत कई सेवाओं पर सोमवार को रोक लगा दिया. 
नई दिल्ली:

RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) इन दिनों बैंकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार एक्शन मोड में है. हाल में पेटीएम पेमेट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर सख्ती के बाद से लगातार कई बैंकों पर (RBI Action on Banks) जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की गई है. हाल में आरबीआई ने एक और बैंक शिकंजा कसा है.अब अगर ऐसे में इस बैंक में आपका अकाउंट खुला है तो आपको भारी परेशानी हो सकती है. इसलिए जाने लें कि  आरबीआई के इस फैसले के बाद इस बैंक में जमा पैसे का क्या होगा?

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ये कार्रवाई महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) पर की है. RBI ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक अकाउंट से पैसे की निकासी (Cash Deposit) समेत कई सेवाओं पर सोमवार को रोक लगा दिया. 

इसको लेकर आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही यह कोई निवेश कर पाएगा. इसके साथ केंद्रीय बैंक की पूर्व-अनुमति के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान की भी अनुमति नहीं होगी.

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रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है. इसमें सभी सेविंग अकाउंट (Saving Account) या करेंट अकाउंट (Current Account) या किसी अन्य अकाउंट में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. हालांकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक (RBI Action) की इन शर्तों के तहत बैंक खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज (Loan) का भुगतान कर सकेंगे.आरबीआई ने कहा कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा.

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बता दें कि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे.हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा.
 

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