PM Kisan Mandhan Yojana: सरकार हर महीने किसानों को देगी 3000 रुपये की पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं  जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है.

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नई दिल्ली:

PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए समय-समय पर योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं. भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत सरकार की ओर से किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसी ही केंद्र सरकार की एक योजना है पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana). इस योजना में किसानों को पेंशन (Pension Scheme For Farmers) देने का प्रावधान है.

किसानों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन

भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती-बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नही है. ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है. भारत सरकार की किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल का हो जाने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है.

किन किसानों को मिलता है पीएम किसान मानधन योजना का लाभ?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई थी. इस योजना का लक्ष्य बुढ़ापे में पेंशन के जरिए गरीब किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक उम्र के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मासिक अंशदान देना होता है. किसान, जब 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं , तो उन्हें 3000 रुपये की पेंशन हर महीने मिलने लगती है.

योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट (Documents required for the scheme)

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पहचान पत्र (Identity Card)
  • बैंक अकाउंट पासबुक (Bank Account Passbook)
  • पत्र व्यवहार का पता (Correspondence Address)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)


इस योजना के लिए पात्रता शर्तें (PM Kisan Mandhan scheme Eligibility)

  • छोटे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या इससे कम जमीन है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदनकर्ता करदाता (Taxpayer) नहीं होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता (Savings Account) होना अनिवार्य है.


किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई यानी आवेदन कर सकते हैं. यहां हम आपको दोनो तरीका बता दे रहे हैं जिसके जरिये आप पीएम किसान मानधन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

ऑनलाइन तरीका (PM Kisan Mandhan Yojana Apply Online)

  • इस योजना के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा. 
  • वेबसाइट जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.
  • इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर फॉर्म जमा कर दें. 

इस तरह ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन

ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी JSC सेंटर जाना होगा. वहां जाकर वह इस योजना के तहत खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं. साथ ही उन्हें योजना से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट भी देने होंगे. सभी डॉक्यूमेंट सही और योजना की शर्तें पूरी करने पर ऑपरेटर इस योजना में आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा. और फिर ई मैंडेट के जरिए आपके अकाउंट से हर महीने प्रीमियम की राशि कटने लगेगी.

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