कई लोगों को लगता है कि पैन कार्ड (PAN CARD) केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जाता है, जो कि सही नहीं है. नाबालिगों को भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट खोलने और उनके नाम से निवेश करने के लिए पैन कार्ड जारी किया जाता है. हालांकि, नाबालिग सीधे अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई (PAN CARD ोजजतब) नहीं कर सकते उनके पेरेंट्स या गार्जियन को उनकी ओर से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है.
माता-पिता बच्चों के लिए पैन कार्ड कर सकते हैं अप्लाई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 मई, 2025 को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को लेकर एक e-कैंपेन शुरू किया है. इसका मकसद PAN के बारे में लोगों को जागरूक करना है खासकर युवा लोगों को, जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो भी PAN कार्ड बनवा सकते हैं. जो नाबालिग हैं उनके माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं. यह नियम NRI बच्चों पर भी लागू होता है.
पैन कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई?
पेरेंट्स या गार्जियन बच्चों के पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई (Minor PAN Card Apply Online) कर सकते हैं. ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरकर और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको पैन सेंटर में जाकर देना होगा. अगर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रोसेस में सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं.
बच्चा 18 साल का हो जाए तो नए कार्ड के लिए करें आवेदन
नाबालिग को जारी किए गए पैन कार्ड पर नाबालिग की तस्वीर या साइन नहीं हो होते हैं. इसलिए जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो उसे अपनी फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड पाने के लिए नए कार्ड के लिए अप्लाई (PAN card online Apply) करना होगा, हालांकि उसका पैन नंबर वही रहेगा.
ऑनलाइन पैन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- स्टेप 1: सबसे पहले NSDL की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUser पर जाना होगा
- स्टेप 2: 'New Application' पर क्लिक करें और फिर PAN टाइप को सेलेक्ट करें जैसे ‘New PAN Indian Citizen (Form 49A)' और कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें.
- स्टेप 3: अब नाबालिग की पर्सनल डिटेल और पेरेंट्स डिटेल जैसे पता और कॉन्टेक्ट नंबर भरें. माता-पिता के सिग्नेचर अपलोड करें और फिर इसके बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें.
- स्टेप 4: एक नया वेबपेज खुलेगा जिसमें और ज्यादा जानकारी मांगी जाएगी. यहां पर पेरेंट या गार्जियन में से जो नाबालिग की ओर से फॉर्म पर साइन करेगा और नाबालिग की फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा उसकी डिटेल भरनी होगी.
- स्टेप 5: अब आखिर में फीस का पेमेंट करें और फिर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें. पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) जारी किया जाएगा. जिसे आप एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए आगे इस्तेमाल कर सकते हैं.
अगर आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विकल्प चुना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के 15 दिनों के भीतर चुने गए सर्विस प्रोवाइडर (NSDL Protean या UTIITSL) के दिए गए पते पर डॉक्यूमेंट का पूरा सेट भेजना होगा. एप्लीकेशन के रिजेक्शन से बचने के लिए यह डेडलाइन अनिवार्य है.