PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंक स्टेट्स चेक करने का सबसे आसान तरीका, ऑनलाइन सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा काम

PAN Aadhaar link online: CBDT के नियमों के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स का PAN आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ था, उन्हें पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है. लिंक न होने पर पैन कार्ड काम नहीं करेगा और कई जरूरी फाइनेंशियल सर्विसेज रुक सकती हैं.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
Aadhaar-PAN Linking Deadline: अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
नई दिल्ली:

PAN  Aadhaar Link Status: 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो आपके पास आखिरी मौका है.  31 दिसंबर 2025 इसकी आखिरी तारीख है. अगर इस डेडलाइन तक आपका PAN आधार से लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा.इसका सीधा असर आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कामों पर पड़ेगा.

PAN-Aadhaar लिंक क्यों है जरूरी?

CBDT के नियमों के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स का PAN आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ था, उन्हें PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य है. लिंक न होने पर PAN कार्ड काम नहीं करेगा और कई जरूरी फाइनेंशियल सर्विसेज रुक सकती हैं.

PAN इनएक्टिव हुआ तो क्या-क्या दिक्कत होगी?

अगर PAN इनएक्टिव हो गया, तो आप

  1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
  2. टैक्स रिफंड अटक सकता है.
  3. बैंक, लोन और निवेश में KYC फेल हो सकती है.
  4. म्यूचुअल फंड SIP, शेयर ट्रेडिंग और सैलरी क्रेडिट प्रभावित हो सकता है..
  5. TDS और TCS ज्यादा कट सकता है, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा.

क्या आपको पता है आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं?

अगर अगर आपको कन्फ्यूजन है या नहीं पता कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं, तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है.आप घर बैठे Income Tax e-Filing Portal पर जाकर सिर्फ 1 मिनट में बहुत आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं.चलिए बताते हैं सबसे आसान तरीका… 

PAN-Aadhaar Link Status ऐसे करें चेक,स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

  • इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
  • ‘Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करें,
  • अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर डालें
  • ‘Validate' करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा.

स्टेटस में आपको ये तीन में से कोई एक मैसेज दिख सकता है:

  • Linked - मतलब PAN और Aadhaar पहले से लिंक हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें
  • Not Linked - मतलब तुरंत PAN-Aadhaar लिंक कराना जरूरी है
  • In Process -लिंकिंग प्रोसेस चल रही है, कुछ दिन बाद फिर से स्टेटस चेक करें

PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?

अगर स्टेटस में Not Linked दिख रहा है, तो:

  • Income Tax e-Filing Portal पर लॉग इन करें.
  • प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar'ऑप्शन चुनें.
  • PAN और Aadhaar नंबर भरें.
  • Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें.
  • अगर लेट फीस लागू है, तो e-Pay Tax के जरिए ₹1,000 का पेमेंट करें.
  • पेमेंट के बाद PAN-Aadhaar लिंक पूरा हो जाएगा.

डेडलाइन मिस हुई तो कितना जुर्माना?

अगर आपने पहले लिंक नहीं कराया है और अब डेडलाइन के बाद करते हैं, तो आपको ₹1,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है. पेनल्टी भरने के बाद ही PAN दोबारा एक्टिव होगा.इसलिए डेडलाइन का इंतजार न करें.अभी स्टेटस चेक करें और अगर लिंक नहीं है, तो तुरंत PAN-Aadhaar लिंक करा लें.वरना आगे चलकर टैक्स और बैंक से जुड़े कई जरूरी काम अटक सकते हैं.

Featured Video Of The Day
Maharashtra Murder Case: रायगढ़ में शिवसेना पार्षद के पति Mangesh Kalokhe की हुई सरेआम हत्या