PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए  1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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नई दिल्ली:

आधार कार्ड को पैन से लिंक (Link Aadhaar Card with PAN Card) कराने की डेडलाइन पिछले महीने 30 जून 2023 को खत्म हो गई है.ऐसे में अगर आप 30 जून से पहले अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करा पाएं हैं, तो ये खबर आपके लिए हैं. दरअसल, जिन लोगों ने 30 जून के बाद आधार-पैन लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं कराया है उनका पैन कार्ड अब इनएक्टिव हो गया है. इसका मतलब है कि आप इसका उपयोग बैंकिंग लेनदेन, टैक्स रिटर्न दाखिल करने या अन्य वित्तीय कामों में नहीं कर पाएंगे.ऐसे में पैन कार्ड से जुड़े अटके कामों को पूरी करने के लिए आपको कई तरह की दिक्कतें हो सकती है. 

31 जुलाई, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन

बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स  के लिए आयकर रिटर्न (ITR Filing 2024) दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की है. ऐसे यदि आपका पैन इनऑपरेटिव है, तो आप 31 जुलाई 2024 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Filing 2024) दाखिल नहीं कर पाएंगे.इतना ही नहीं आपको भारी भरकम पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकता है.

आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना

बता दें कि अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना (PAN Aadhaar Link Penalty) लगाया जाएगा. आधार पैन से लिंक करने के बाद भी, आपके पैन को एक्टिव होने में कुछ दिन लग सकते हैं.

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वहीं, आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी करीब है. इस बीच अगर टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट (ITR Filing Last Date) निकल गई तो आपकी परेशानी और बढ़ सकती है.

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बिलेटेड ITR फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना

वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 जुलाई के बाद भी टैक्सपेयर्स को  ITR फाइल करने का एक और मौका देती है. आप पेनल्टी के साथ बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं. इसमें अगर आपका  इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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ऐसे में पैन इनएक्टिव कराने से लेकर बिलेटेड ITR फाइलिंग तक में आपको 6000 रुपये का पेनाल्टी लगाया जा सकता है.

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