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- 15 सितंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में सरकार ने अभी तक कोई बदलाव नहीं किया है
- आईटीआर में गलती होने पर 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सुधार किया जा सकता है
- यदि 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न नहीं भरी तो सेक्शन 234F के तहत लेट फीस और पेनल्टी लागू होती है
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हमें बताएं।इनकम टैक्स रिटर्न भरने में सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं, ऐसे में अगर अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरा है तो जल्द ही इसे प्रोसेस कर लें. आखिरी समय तक का इंतजार ना करें, क्योंकि अक्सर आखिरी समय में पोर्टल को लेकर समस्या हो सकती है. आज हम इस खबर में उन बड़े सवालों के जवाब देते हैं, जो अक्सर टैक्स पेयर्स के दिमाग में रहते हैं.
1. क्या 15 सितंबर के बाद आईटीआर भरने की तारीख बदल सकती है?
नहीं. अभी समय सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि कई संगठनों ने सरकार से अपील की है कि रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 अक्टूबर कर दी जाए.
6. टैक्स भरने में कोई समस्या है तो कहां मदद लें?
रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत है तो टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1800 103 0025 पर कॉल कर सकते हैं. यहां हर समस्या का समाधान मिल जाएगा
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