सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए विथड्रॉल नियमों में ढील दी गई है. अब अकाउंट होल्डर्स से आसानी से ऑनलाइन अपना पैसा निकाल सकेंगे. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस के सब्सक्राइबर्स को हार्ड कॉपी की बजाय ऑनलाइन एक्जिट डॉक्यूमेंट जमाकर पैसे निकालने की अनुमति दी है.
PFRDA ने विदड्रॉल नियमों में दी है ढील
कोविड के टाइम में पेंशनर्स को राहत देने के लिए पेंशन नियामक संस्था ने निकासी के नियमों में ढील दी है. PFRDA ने विदड्रॉल के लिए सब्सक्राइबर्स को PoPs यानी Point of Purchase की मंजूरी दे दी है. यानी अब सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन दस्तावेज जमा करके अपना पैसा निकाल सकेंगे. हालांकि यह सुविधा बस 30 जून, 2021 तक ही मिलेगी.
विथड्रॉल के लिए सबस्क्राइबर्स को सॉफ्ट कॉपीज़ देनी होंगी यानी कि वो निकासी के दस्तावेजों को स्कैन करके, सेल्फ-सर्टिफाइड यानी स्व-प्रमाणित दस्तावेज दे सकते हैं. Good Returns वेबसाइट के मुताबिक, संस्था ने 31 मई, 2021 को इस संबंध में एक सर्कुलर PFRDA/2021/17/SUP-ASP/4 जारी किया था.
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सब्सक्राइबर्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज़ के पास कोई हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी. उनके पास ई-साइन या ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन करने का विकल्प होगा. ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) क्रिएट किए जाने के पहले होगा. यह नया नियम POPs के जरिए खुले NPS अकाउंट्स पर भी लागू होगा.
इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन निकासी के लिए भले ही सब्सक्राइबर्स को हार्ड कॉपी जमा नहीं करनी है, लेकिन उन्हें बाकी सभी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा. सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सब्सक्राइबर्स के एक्जिट दस्तावेज को ऑथराइज करने से पहले उसके बैंक अकाउंट को वेरिफाई किया जाएगा.
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बता दें कि इस हफ्ते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए पारिवारिक पेंशन संबंधी नियमों को आसान किया गया है. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, औपचारिकताओं या प्रक्रिया संबंधी जरूरतों को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य से पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन मंजूर करने का एक प्रावधान किया गया है. यह प्रावधान महामारी में मौत होने की दशा में लागू रहेगा, चाहे मौत का कारण कोविड-19 रहा हो या नहीं.