दिल्‍ली: No Entry में एंट्री की परमिशन ट्रकों को घर बैठे मिलेगी, दफ्तर के नहीं लगाने होंगे चक्‍कर, ऐसे होगा ऑनलाइन आवेदन

सभी कमर्शियल ट्रक, मिनी ट्रक और भारी मालवाहक वाहन, जिन्हें 2026 में दिल्ली के 'नो एंट्री' जोन में प्रवेश की अनुमति चाहिए, उन्हें ये परमिशन लेनी होगी. बिना परमिट प्रवेश करने पर चालान और कार्रवाई हो सकती है.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने 2026 के लिए ट्रकों और अन्‍य कमर्शियल गुड्स वाहनों की 'नो एंट्री जोन' परमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. अब ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी या ट्रक मालिकों को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पूरा आवेदन घर बैठे https://traffic.delhipolice.gov.in/nep वेबसाइट पर किया जा सकता है. ये ऑनलाइन सिस्टम दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक, पारदर्शिता और पेपरलेस गवर्नेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसके जरिए न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि हर आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकेगा.

आवेदन की तारीखें नोट कर लें 

सभी कमर्शियल ट्रक, मिनी ट्रक और भारी मालवाहक वाहन, जिन्हें 2026 में दिल्ली के 'नो एंट्री' जोन में प्रवेश की अनुमति चाहिए, उन्हें ये परमिशन लेनी होगी. बिना परमिट प्रवेश करने पर चालान और कार्रवाई हो सकती है.

  • शुरुआत: 15 अक्टूबर 2025
  • अंतिम तिथि: 14 नवंबर 2025
ये नई व्यवस्था खासतौर पर व्यापारियों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और ट्रक मालिकों के लिए राहत भरी है. अब आवेदन की हर प्रक्रिया-रजिस्ट्रेशन से लेकर परमिट डाउनलोड तक-पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सभी डॉक्युमेंट तैयार रखें, ताकि बिना किसी देरी के परमिट प्राप्त किया जा सके. दिल्ली को डिजिटल और ट्रैफिक-फ्रेंडली शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है.

आवेदन की प्रक्रिया जान लीजिए 

  • वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/nep पर जाएं.
  • 'New User Registration' पर क्लिक करें.
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ओटीपी वेरिफिकेशन करें.
  • आवेदन फॉर्म में अपना नाम, फर्म का नाम, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस भरें.
  • जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें-RC, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC, एड्रेस प्रूफ आदि.
  • ऑनलाइन फीस का भुगतान करें (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से).
  • सब्मिट करने के बाद आवेदन की स्थिति (Status) वेबसाइट पर ट्रैक की जा सकती है.

कौन से डॉक्युमेंट्स जरूरी

  • वाहन का पंजीकरण सर्टिफिकेट  (RC)
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस
  • फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
  • PUC सर्टिफिकेट
  • फर्म की डिटेल और एड्रेस प्रूफ

सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी

पूरा सिस्टम पेपरलेस और डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है. आवेदन में किसी भी समस्या या पूछताछ के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 24x7 हेल्पलाइन 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है. साथ ही, ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल-फेसबुक और ट्विटर (@dtptraffic)-से भी जानकारी ली जा सकती है.

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