EPFO ने होम बायर्स को बड़ी राहत, PF withdrawal के नियमों में किया आसान, घर खरीदने के लिए निकाल सकते हैं इतनी रकम

PF withdrawal rules For Home Buying: अब EPFO मेंबर अपने अकाउंट में जमा कुल पैसे का 90% तक निकाल सकते हैं. यह पैसा डाउन पेमेंट या EMI का पेमेंट करने या नया घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

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New PF Withdrawal Rules: अब एम्प्लॉई अपने PF अकाउंट से डाउन पेमेंट के लिए पैसा निकाल सकते हैं, जिससे घर खरीदने का प्रोसेस अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा.
नई दिल्ली:

New PF Withdrawal Rules: सरकार ने हाल ही में EPF (Employees' Provident Fund) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इससे खास तौर पर उन नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी जो पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं, लेकिन डाउन पेमेंट का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. 

दरअसल, अब एम्प्लॉई अपने PF अकाउंट से डाउन पेमेंट के लिए पैसा निकाल सकते हैं, जिससे घर खरीदने का प्रोसेस अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव से हाउसिंग सेक्टर की मांग को बढ़ावा मिलेगा.

घर खरीदारों के लिए नए PF विड्रॉल रूल

अब EPF में पैसा जमा करने वाले वो एम्प्लॉई अपने फंड का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिनका अकाउंट खुले हुए 3 साल हो गए हों. EPF स्कीम 1952 में नया नियम (पैरा 68-BD) जोड़ा गया है, जिसके तहत EPFO मेंबर अपने अकाउंट में जमा कुल पैसे का 90% तक निकाल सकते हैं. यह पैसा डाउन पेमेंट या EMI का पेमेंट करने या नया घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

पहले क्या था नियम?

पहले के नियमों के मुताबिक, आप PF से पैसा तभी निकाल सकते थे जब कम से कम 5 साल तक EPFO सदस्य रहे हों. मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट की कैलकुलेशन एम्प्लॉई और कंपनी के 36 महीनों के कुल योगदान के साथ ब्याज की राशि या प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जो कम हो, उसी के आधार पर तय होती थी. साथ ही अगर कोई मेंबर किसी हाउसिंग स्कीम का हिस्सा होता था, तो वह PF से पैसा नहीं निकाल सकता था.

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नए नियम से क्या बदला?

अब PF से सिर्फ 3 साल बाद पैसा निकाला जा सकता है. लेकिन यह सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जाती है, यानी आप एक बार ही PF से घर खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं.

PF विड्रॉल से जुड़े दूसरे बड़े बदलाव

EPFO ने सिर्फ घर खरीदने के लिए नहीं, बल्कि कई और जरूरी बदलाव भी किए हैं:

UPI और ATM से तुरंत विड्रॉल

EPFO अब ऐसी सुविधा देगा जिससे सदस्य UPI या ATM के जरिए ₹1 लाख तक का पैसा तुरंत निकाल सकते हैं. इससे इमरजेंसी में तुरंत कैश मिल सकेगा.

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ऑटो सेटलमेंट की लिमिट बढ़ी  

पहले ₹1 लाख तक का क्लेम ऑटोमेटिक प्रोसेस होता था, अब यह लिमिट बढ़ाकर  ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे प्रोसेस पहले से ज्यादा तेज से और आसान हो गया है.

क्लेम प्रोसेस हुआ आसान

पहले PF निकालने के लिए 27 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 18 पैरामीटर चेक किए जाएंगे. 95% मामलों में क्लेम 3 से 4 दिन में सैटल किया जा रहा है.

इन चीजों के लिए भी PF से पैसा निकालना हुआ आसान

अब शादी, इलाज और पढ़ाई जैसे जरूरी खर्चों के लिए PF से पैसा निकालने का प्रोसेस भी आसान और तेज हो गया है.

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