लोकसभा चुनाव के दौरान ऑनलाइन पेमेंट पर भी रहेगी RBI की नजर, जारी किया ये गाईडलाइन

Lok Sabha Elections 2024 : चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने या चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पैसे देने के मकसद से फंड ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग किया जा सकता है.

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नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए कहा है. इसके साथ ही नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने  का निर्देश दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) के मद्देनजर एक गाइडलाईन जारी किया है, जिसमें नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों से ज्यादा रकम वाले लेनदेन या संदिग्ध लेनदेन को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा है.

आरबीआई का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनावों के दौरान डिजिटल पेमेंट(Digital Payments) के उपयोग को लेकर चिंतित है. चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने या चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पैसे देने के मकसद से फंड ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग किया जा सकता है.

यह पहली बार है जब आरबीआई ने चुनाव के दौरान डिजिटल पेमेंट्स  की निगरानी के लिए विशेष रूप से दिशानिर्देश जारी किया है. वहीं, केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया है कि आरबीआई के निर्देशों का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को फंड ट्रांसफर को रोकना भी है.

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