लक्षद्वीप घूमना हुआ आसान, सरकार ने बदले नियम, बिना पुलिस क्लियरेंस और लोकल स्पॉन्सर के कर सकेंगे ट्रिप!

Lakshadweep Travel Rules: लक्षद्वीप यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब पर्यटकों को न तो लोकल स्पॉन्सर की जरूरत होगी और न ही पुलिस क्लियरेंस (PCC) देना होगा. नई गाइडलाइन के अनुसार, 14 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य रहेगा.

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Lakshadweep Travel Rule Change: अब बिना पुलिस क्लियरेंस के मिलेगा एंट्री परमिट

Lakshadweep Travel Rule Change: अगर आप भी लक्षद्वीप घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत के सबसे खूबसूरत और शांत द्वीपों में से एक लक्षद्वीप अब पहले से ज्यादा आसान और सुलभ हो गया है. प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एंट्री परमिट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब यात्रा की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी.

लक्षद्वीप यात्रा के नियमों में बड़ा बदलाव

लक्षद्वीप प्रशासन ने 29 अप्रैल 2026 को जारी एक सर्कुलर में पर्यटकों के लिए एंट्री परमिट नियमों में बड़ी राहत दी है. इन नए नियमों के बाद अब यहां घूमना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है.

अब नहीं चाहिए लोकल स्पॉन्सर

पहले लक्षद्वीप जाने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति या संस्था का स्पॉन्सर होना जरूरी था. यही सबसे बड़ी बाधा मानी जाती थी. लेकिन, अब यह नियम पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे पर्यटक बिना किसी स्थानीय मदद के खुद ही आवेदन कर सकते हैं.

पुलिस क्लियरेंस की भी जरूरत खत्म

पहले यात्रियों को अपने राज्य से Police Clearance Certificate (PCC) लेना पड़ता था, जो एक लंबी प्रक्रिया थी. अब इस नियम को भी खत्म कर दिया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार, अब सुरक्षा जांच का काम लक्षद्वीप पुलिस खुद ही आवेदन के बाद करेगी.

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14 दिन पहले करना होगा आवेदन

हालांकि कुछ नियम अब भी लागू हैं-

- यात्रा से कम से कम 14 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है
- किस द्वीप पर जाना है, इसकी जानकारी पहले ही देनी होगी
- केवल उन्हीं द्वीपों पर जाने की अनुमति मिलेगी, जो परमिट में शामिल होंगे

ट्रांजिट और यात्रा से जुड़े नियम

- ट्रांजिट केवल कवरत्ती (Kavaratti) और अगत्ती (Agatti) से ही होगा
- ट्रांजिट का समय अधिकतम 12 घंटे होगा
- प्रशासन ने सलाह दी है कि परमिट मिलने के बाद ही फ्लाइट टिकट बुक करें

ऑनलाइन ही होगा आवेदन

लक्षद्वीप का एंट्री परमिट अब भी पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए मिलेगा. इसके लिए आपको- 

- अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी
- आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसे ID प्रूफ अपलोड करने होंगे
- फोटो और ट्रैवल प्लान जमा करना होगा

परमिट फीस सामान्य है और इसके साथ एक ग्रीन टैक्स भी देना होता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक बार परमिट मिलने के बाद यह आमतौर पर 30 दिनों तक वैध रहता है.

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