Tax Saving Tips: टैक्स बचाने का आखिरी मौका! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

Old vs New Tax Regime: न्यू टैक्स रिजीम में कई छूट और कटौतियों का फायदा नहीं मिलता जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता हैं, बावजूद इसके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए ITR में से करीब 74% टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुना.

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ITR Filing 2025: अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है तो उसका फायदा आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं उठा पाएंगे.
नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास दो विकल्प हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम. न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को 2023-24 से डिफॉल्ट रिजीम के तौर पर सेट कर दिया गया है. हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में कई छूट और कटौतियों का फायदा नहीं मिलता, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता हैं. बावजूद इसके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए ITR में से करीब 74% टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुना.

वहीं, आगे और भी टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसकी वजह है बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया नया टैक्स स्लैब और 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम.

न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने से पहले जान ले ये बात

अगर आप इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम की जगह न्यू टैक्स रिजीम चुनने का मन बना रहे हैं तो, आपको बता दें कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स बचाने के लिए निवेश किया है तो उसका फायदा आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं उठा पाएंगे.

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उदाहरण के तौर पर अगर आप ITR फाइल करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं तो, आप HRA, LTA, 80C, 80D सहित कई टैक्स बेनिफिट और डिडक्शन का क्लेम नहीं कर पाएंगे. अगर आपने 80C के तहत कटौती का फायदा उठाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, तो यह फायदा भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा.

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ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलेगा फायदा

अगर आपने अब तक मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं की है, या थोड़ी और करनी है, तो आपके पास अब भी वक्त है, 31 मार्च से पहले आपको ये काम पूरा करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप टैक्स बचा सकते हैं और याद रखिए यह फायदा सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम (Tax saving benefits under the old tax regime) चुनने वाले टैक्सपेयर्स को ही मिलेगा.

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बच्चों की फीस पर भी  टैक्स डिडक्शन का फायदा

जैसा कि आपको बताया कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत (Income Tax Deduction Under Section 80C) मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आप टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. इसमें आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर किया गया खर्च और दो बच्चों तक के लिए स्कूल फीस या ट्यूशन फीस पर भी टैक्स बचा सकते हैं.

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उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं और उनकी स्कूल फीस या ट्यूशन फीस पर हर साल आप 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप इस खर्च पर टैक्स डिडक्शन (Income Tax Deductions) क्लेम कर सकते हैं. यानी अगर आप बस टैक्स बचाने (Tax Saving 2025) के लिए ही निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि और निवेश करने की जरूरत है भी या नहीं. कहने का मतलब कि हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Life Insurance Policy) और बच्चों की स्कूल या ट्यूशन की फीस ही इतनी हो कि आपको अलग से कोई और निवेश करने की जरूरत ही न पड़े.

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