बीमा कंपनियों की मनमानी की शिकायत 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कर सकेंगे, कंप्लेन करना भी होगा आसान

मजबूत और प्रभावी तंत्र शिकायतकर्ता को आसानी से ऑन-बोर्डिंग की अनुमति देगा और शिकायत दर्ज करने के लिए केवल आठ अनिवार्य फील्‍ड भरने होंगे. 

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प्रतीकात्‍मक
नई दिल्ली:

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) जल्द ही शिकायत निवारण को और अधिक बेहतर बनाने के लिए शिकायत निवारण का नया तंत्र करेगा, जिसमें ग्राहक क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. 2011 में शुरू की गई एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Grievance Redressal System) को ग्राहकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इसका नाम बदलकर 'बीमा भरोसा' रखा जाएगा. इसके बाद ग्राहक बीमा‍ कंपनियों की शिकायत 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कर सकेंगे. 

सूत्रों ने कहा कि नया पोर्टल न केवल ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने और उन पर नजर रखने के लिए एक प्रवेश द्वार होगा, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी के लिए इरडा के लिए एक शिकायत संग्रहकर्ता के रूप में भी काम करेगा. 

उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के पंजीकरण से लेकर शिकायतों के निस्‍तारण तक सभी चरण इस पोर्टल पर होंगे. उन्होंने कहा कि इससे पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बीमा कंपनियों के खिलाफ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत दर्ज कर सकेंगे. 

मजबूत और प्रभावी तंत्र शिकायतकर्ता को आसानी से ऑन-बोर्डिंग की अनुमति देगा और शिकायत दर्ज करने के लिए केवल आठ अनिवार्य फील्‍ड भरने होंगे. 

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