Budget 2024 Expectations: सरकार NPS को आकर्षक बनाने के लिए कर सकती है बड़ी घोषणाएं

Budget 2024 Expectations: नई कर व्यवस्था (New Pension System) के तहत एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स छूट देने की मांग उठ रही है. अभी धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के कंट्रीब्यूशन पर ओल्ड पेंशन सिस्टम (OPS) के तहत कटौती होती है, लेकिन न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत नहीं.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
नई दिल्ली:

Budget 2024 Expectations: आगामी बजट को लेकर आम से खास लोगों को कई उम्मीदें हैं. ऐसे में कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के राजनीतिक मुद्दा बनने को देखते हुए सरकार नई पेंशन व्यवस्था यानी एनपीएस (NPS) को आकर्षक बनाने का ऐलान सकती है. पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने नियोक्ताओं द्वारा कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्सेशन के मोर्चे पर कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय यानी ईपीएफओ (EPFO) में ‘‘समानता'' लाने का अनुरोध किया है.

इसको लेकर अंतरिम बजट (Interim Budget) में कुछ घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी. यह उनका छठा बजट होगा.

वर्तमान में एनपीएस फंड (NPS Fund) में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के कंट्रीब्यूशन में असमानता है, जिसमें कॉर्पोरेट द्वारा बेसिक सैलरी (Basic Salary) तथा महंगाई भत्ते (DA) के 10 प्रतिशत तक के कंट्रीब्यूशन को पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) यानी एनपीएस (NPS) कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स से छूट दी गई है, जबकि EPFO के मामले में यह 12 प्रतिशत है.

Advertisement

डेलॉयट की बजट उम्मीदों के अनुसार, एनपीएस के माध्यम से लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए एनपीएस के वार्षिकी हिस्से को 75 वर्ष की आयु से सब्सक्राइबर के लिए टैक्स-फ्री किया जाना चाहिए. फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड ऑडिट सर्विस कंपनी डेलॉयट के अनुसार, एनपीएस को ब्याज तथा पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस से प्राप्त आय पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े.वर्तमान में 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी टैक्स-फ्री है.

Advertisement

नई कर व्यवस्था (New Pension System) के तहत एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए टैक्स छूट देने की भी मांग उठ रही है. अभी धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के कंट्रीब्यूशन पर पुरानी कर व्यवस्था (OPS) के तहत कटौती होती है, लेकिन नई कर व्यवस्था (NPS) के तहत नहीं. यह पुरानी पेंशन स्कीम में धारा 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स राहत से अधिक है.

Advertisement

सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार ने पिछले साल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और इसकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Maha Kumbh 2025: Indian Army ने ऑर्डिनेंस डिपो में विशाल भंडारे का किया आयोजन | UP News
Topics mentioned in this article