Train Ticket Rules For Kids: भारतीय रेलवे से रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे ट्रेनों में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को टिकट बुकिंग के दौरान खास छूट दी जाती है. उम्र के हिसाब से कुछ बच्चों का ट्रेन में टिकट (Train tickets for children) नहीं लगता है और कुछ का हाफ टिकट लगता है.
चलिए आपको बताते हैं कि रेलवे के नियमों के मुताबिक किस उम्र तक के बच्चे ट्रेन में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं और किस उम्र के बच्चों के लिए लेना होगा आपको हाफ टिकट.
इस उम्र के बच्चों के लिए नहीं लेना होगा ट्रेन का टिकट
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपके बच्चे की उम्र 1 से 4 साल तक है, तो उसके लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना होगा. यानी आपका बच्चा आपके साथ ट्रेन में मुफ्त में सफर कर सकता है. रेलवे के इस नियम से उन लोगों को काफी फायदा होता है जिनके छोटे बच्चे हैं.
5 से 12 साल के बच्चों का लगता है हाफ टिकट
भारतीय रेलवे के नियमों (Indian railway ticket for child) के मुताबिक, अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से 12 साल तक है और वो आपके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा है, तो आपको उसकी हाफ टिकट (Half ticket) लेनी होगी. लेकिन याद रहे हाफ टिकट में बच्चों को बर्थ नहीं दी जाएगी, उन्हें आपको अपने साथ ही एडजस्ट करना होगा. अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को अलग से सीट मिले तो आपको उसकी फुल टिकट निकालनी होगी.
बच्चे के लिए चाहिए सीट तो देना होगा किराया
भले ही आपके बच्चे की उम्र इतनी हो कि वो आपके साथ फ्री में ट्रैवल कर सके. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसे पूरी सीट मिले तो आपको उसके लिए फुल टिकट निकालनी होगा और अगर पैसे बचाने हैं तो उसके साथ अपनी सीट पर ही एडजस्ट करना होगा.
13 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए फुल टिकट
अगर आपके बच्चे की उम्र 13 साल या उससे ऊपर है, तो उसके लिए आपको फुल टिकट ही निकालनी होगी. आधी टिकट यानी हाफ टिकट का नियम केवल 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए ही मौजूद है.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टिकट बुकिंग
अगर आप रेलवे के इस नियम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए टिकट बुक करते समय आपको उनके बर्थ सर्टिफिकेट (Birth certificate) और दूसरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे. ये डॉक्यूमेंट इसलिए मांगे जाते हैं ताकि बच्चे की वास्तविक उम्र का पता चल सके, और लोग बच्चे कि उम्र छिपाकर इस नियम का गलत फायदा न उठाएं.
बिना टिकट सफर करने पर जुर्माना
अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है और उसका टिकट निकाले बिना आप उसे अपने साथ ट्रेन में लेकर यात्रा करते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं अगर आपके बच्चे की उम्र भले ही 4 साल से कम है, लेकिन यह प्रूव करने के लिए अपने साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूर रखें.
ये भी पढ़ें- Indian Railway: ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मिलेगी लोअर बर्थ की कंफर्म सीट, बस जान लें टिकट बुकिंग का ये तरीका