ITR Refund 2025: हर साल करोड़ों टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing 2025) फाइल करते हैं और फिर अपने रिफंड मिलने का इंतजार करने लगते हैं. आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई-वेरिफिकेशन के 20 से 45 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस (ITR Refund Process)कर देता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक पैसे अकाउंट में नहीं पहुंचते और चिंता होने लगती है कि आखिर रिफंड अटक कहां गया.
अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है, तो आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिफंड में देरी (income tax refund delayed) किन वजहों से हो सकती है और आप अपने रिफंड का स्टेटस (ITR Refund Status)कैसे चेक कर सकते हैं.
रिफंड में देरी की वजहें (Income Tax Refund Delayed Reasons)
- ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग: जब तक आप ITR को ई-वेरीफाई नहीं करेंगे, रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा.
- फिजिकल वेरिफिकेशन में देरी: अगर आपने ITR-V को पोस्ट से CPC (Centralised Processing Centre) बेंगलुरु भेजा है और वह समय पर नहीं पहुंचा, तो प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है.
- ज्यादा प्रोसेसिंग लोड: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न दाखिल होने का दबाव होने पर रिफंड देर से मिल सकता है.
- ITR में गड़बड़ी: अगर आपके ITR में कोई गलती है या जानकारी मेल नहीं खा रही है, तो विभाग स्पष्टीकरण मिलने तक रिफंड रोक सकता है.
- बैंक अकाउंट की समस्या: गलत बैंक अकाउंट नंबर, इनएक्टिव अकाउंट या अकाउंट पर लगी रोक रिफंड को अटका सकती है.
- बकाया टैक्स: यदि आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया है तो रिफंड को उसी के खिलाफ एडजस्ट किया जा सकता है.
- तकनीकी गड़बड़ी: IT डिपार्टमेंट या बैंक की तकनीकी समस्या भी कभी-कभी देरी की वजह बन सकती है.
- पोर्टल अपडेट: ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपग्रेड या बदलाव होने से भी कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग धीमी हो सकती है.
- रिफंड री-इश्यू की जरूरत: कभी-कभी रिफंड जारी होने के बावजूद अकाउंट में नहीं पहुंचता. ऐसी स्थिति में री-इश्यू रिक्वेस्ट करनी पड़ती है.
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- अब अपना PAN (यूजर आईडी), पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
- मेनू में जाएं और ‘View Returns / Forms' पर क्लिक करें.
- वहां पर ‘Income Tax Returns' चुनें.
- जिस साल का रिफंड देखना है, वह असेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनें और सबमिट करें.
- अब आपके सामने ITR का Acknowledgment Number दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
- यहां आप अपने रिफंड का पूरा स्टेटस देख सकते हैं.
रिफंड की जानकारी Form 26AS में ‘Tax Credit Statements' के अंतर्गत भी मिल सकती है. अगर बैंक डिटेल गलत है तो पोर्टल पर “No Records Found” मैसेज दिख सकता है.
अगर रिफंड लेट हो जाए तो क्या करें?
- तुरंत अपना ई-वेरिफिकेशन पूरा करें.
- ITR को दोबारा चेक करें और कोई नोटिस मिलने पर समय पर जवाब दें.
- चेक करें कि आपकी बैंक डिटेल सही और अपडेट हो.
- समय-समय पर रिफंड स्टेटस चेक करते रहें.
- देरी ज्यादा हो तो अपने Assessing Officer से संपर्क करें.
- जरूरत पड़ने पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत (Grievance) दर्ज करें
स्कैमर्स से सावधान रहें
हाल ही में ITR रिफंड से जुड़े फर्जी कॉल, ईमेल और पॉप-अप अलर्ट के मामले बढ़े हैं. धोखेबाज बैंक डिटेल और निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं. याद रखें, आधिकारिक जानकारी सिर्फ आयकर विभाग की वेबसाइट या भरोसेमंद चैनल से ही जांचे.
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